सम्पत्ति विवरण न देने वालों पर सख्ती, फरवरी का वेतन होगा रोका
➡ 31 जनवरी तक जमा करना था विवरण, अनुपालन न करने वालों पर विभागीय कार्रवाई
सहारनपुर, 01 फरवरी 2025 (सू.वि.)।
सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अपनी अर्जित सम्पत्ति का विवरण दर्ज कराना अनिवार्य था, लेकिन कई कर्मचारियों ने इस नियम का पालन नहीं किया। इसे लेकर मण्डलायुक्त श्री अटल कुमार राय ने सख्त निर्देश दिए हैं कि जो भी अधिकारी या कर्मचारी 31 जनवरी 2025 तक अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण “मानव सम्पदा पोर्टल” पर अपलोड नहीं कर पाए हैं, उनका फरवरी माह का वेतन रोक दिया जाएगा।
➡ अनुपालन न करने वालों पर विभागीय कार्रवाई
मण्डलायुक्त ने बताया कि सहारनपुर, शामली और मुज़फ्फरनगर के जिलाधिकारियों को पहले ही निर्देश दिए जा चुके थे कि सभी सरकारी विभागों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, निगमों और उपक्रमों के कर्मचारियों से यह विवरण अपलोड कराया जाए। लेकिन इसके बावजूद कई कर्मियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, जो अस्वीकार्य है।
➡ सरकारी नियमों के तहत अनिवार्य था विवरण दर्ज कराना
शासन के नियमों के तहत सभी सरकारी कर्मचारियों को 31 दिसंबर 2024 तक अर्जित सम्पत्ति का विवरण तैयार कर 31 जनवरी 2025 तक पोर्टल पर दर्ज करना था। अब तक ऐसा न करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ न केवल वेतन रोकने की कार्रवाई की जाएगी, बल्कि विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शुरू की जाएगी।
➡ पारदर्शिता और जवाबदेही लाने की कोशिश
सरकारी तंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। शासन का मानना है कि इससे सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों की संपत्ति का सही-सही ब्यौरा रिकॉर्ड में आएगा और किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता पर नज़र रखी जा सकेगी।
➡ कर्मचारियों के सामने संकट, अब क्या होगा आगे?
शासन की इस सख्ती के बाद अब देखना होगा कि कितने कर्मचारी अंतिम समय में संपत्ति विवरण अपलोड कर पाते हैं और कितनों का वेतन रोका जाता है। यह कार्रवाई सरकार के नियमों को लेकर बरती जा रही लापरवाही को भी उजागर करती है।
📢 सरकारी कर्मियों को चेतावनी:
यदि किसी कर्मचारी ने अब भी अपना विवरण दर्ज नहीं कराया है, तो वह तुरंत “मानव सम्पदा पोर्टल” पर जाकर आवश्यक जानकारी अपडेट करे, अन्यथा उसकी सैलरी रुक सकती है!
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📞 एलिक सिंह
✍ संपादक, वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज़
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